Krishak Durghatna Kalyan Yojana : सरकार की तरफ से किसानों की भलाई के लिए कई सारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी योजना है जिनके बारे में किसानों को जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से सभी किसान भाई इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। आप सभी किसान भाई के लिए एक ऐसी ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही, जिसमें किसानों को ₹500000 का दुर्घटना बीमा मिलता है।
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तरफ से चलाई जा रही इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 ( Krishak Durghatna Kalyan Yojana ) है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर विकलांग हो जाती है तो उसके परिवार को किसी भी तरह की आर्थिक समस्या न उठानी पड़े इसके लिए सरकार ₹500000 की आर्थिक राशि देती है। आप सभी किसान भाइयों को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 सेंचुरी संपूर्ण जानकारी देते हैं।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2021 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से इस योजना के लिए ₹600 करोड़ का बजट पास किया गया है। इस योजना का लाभ सीधा किसानों को मिलता है। अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर किस विकलांग हो जाता है तो किसान के परिवार वालों को ₹500000 की आर्थिक राशि मिलती है।
सरकार के द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अगर किसान की किसी दुर्घटना में 60% से अधिक विकलांगता होती है, किस योजना के तहत किसान को ₹200000 की आर्थिक राशि मिलती है। इसके अलावा किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवारजनों को आर्थिक राशि के तौर पर ₹500000 की मदद की जाती है।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना विशेषताएँ
- यूपी राज्य सरकार इस योजना के तहत किसान के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक समस्या न उठानी पड़े इसके लिए योजना का लाभ दिया जाता है।
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना को सीधा जिला अधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता है।
- मुख्यमंत्री दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान के साथ दुर्घटना होने के 45 दिन के अंदर आवेदक को आवेदन करना होता है तभी आवेदक कोई योजना का लाभ मिलता है।
- इस योजना के तहत किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के परिवार को ₹500000 की आर्थिक राशि मिलती है।
- अगर दुर्घटना में किसान की 60% से ऊपर विकलांगता होती है तो इस योजना के तहत किसान को ₹200000 का आर्थिक राशि दी जाती है।
- मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
- उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास कृषि करने के लिए कम से कम 1 एकड़ की जमीन होनी चाहिए।
यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना पात्रता
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों को मिलता है।
- इस योजना में केवल 18 वर्ष से लेकर 17 वर्ष के बीच किसानों को ही शामिल किया जाता है।
- अगर किसी दुर्घटना में किसान की मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के माता-पिता, बेटा या बेटी, बहु, या पोता पोती आवेदन कर सकते हैं।
- किसान को दुर्घटना पर 60% से अधिक विकलांगता पर₹200000 का आर्थिक राशि मिलती है।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana आवश्यक दस्तावेज़
- किसान का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पट्टेदारो होते पट्टे की प्रमाणित प्रति
- उत्तराधिकारीक का प्रमाण पत्र
- मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्य फिर पंचनामा
- बटाईदार हेतु कोई एक प्रमाण पत्र
- किसान की खतौनी की प्रमाणित प्रति
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑफिशल वेबसाइट खोले।
- आपको ऑफिशल वेबसाइट पर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना का एक लिंक बटन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करें और योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करें।
- होम पेज पर नीचे की तरफ स्क्रोल करने पर आपको लोगिन करने का ऑप्शन मिलेगा, यहीं पर आपके ऊपर की तरफ “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” का ऑप्शन दिखेगा जिस पर आप क्लिक करें।
- अब आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा यहां पर आपको अपनी लॉगिन आईडी नंबर, आवेदक का नाम, जन्मतिथि , लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का कैप्चा कोड डालकर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक और फॉर्म ओपन होगा इस फॉर्म में आपसे और जो जानकारी मांगी जाए सभी जानकारी भरनी है और ऊपर बताएंगे सभी दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करके आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म सबमिट करने के 15 से 20 दिन के अंदर जिला अधिकारी के तरफ से आपके सभी दस्तावेज की जांच होगी और इसके बाद योजना का लाभ दिया जाएगा।
अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न-1 यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसे से मिलता है ?
उत्तर. यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसानों को मिलता है।
प्रश्न-2 किसान दुर्घटना बीमा योजना की पात्रता क्या है?
उत्तर. किसान दुर्घटना बीमा योजना में 18 वर्ष 70 वर्ष के बीच किसानों को मिलता है और इस योजना में किसी दुर्घटना में विकलांगता या मृत्यु होने पर ही किसान को लाभ मिलता है।
प्रश्न-3 मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना कब शुरू हुई थी?
उत्तर. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत 2021 में हुई थी।