Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana: सरकार दे रही रोजगार करने के लिए 25 लाख रुपए, 40% सब्सिडी जानिए आवेदन प्रक्रिया और पात्रता

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana : झारखंड राज्य सरकार की तरफ से बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यापार करने के लिए नई योजना चलाई जा रही है। इस योजना में झारखंड राज्य सरकार की तरफ से युवाओं को 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। सरकार इस लोन पर 40% के सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है। अगर आप अपना खुद का कोई व्यापार करना चाहते हैं और आपको पैसे की आवश्यकता है तो आप जल्दी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका मिल रहा है। सरकार झारखंड में बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए नए युवाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर लोन प्रोवाइड करती है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ झारखंड के बेरोजगार युवा उठा सकते हैं। आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी A टू Z संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संपूर्ण जानकारी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ( Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana ) के तहत बेरोजगार युवाओं को खुद का व्यापार करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर 25 लाख रुपए तक की लोन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत कोई व्यक्ति रोजगार करने के लिए 50000 तक लोन लेता है तो व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। इस योजना में केवल झारखंड के बेरोजगार युवाओं को ही शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ( Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana ) के तहत पिछड़े वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग और विकलांग युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत सरकार के तरफ से मिलने वाले लोन पर 40% की सब्सिडी या फिर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी दिया जाता है। रोजगार शुरू करने के लिए युवाओं को बहुत ही कम ब्याज और आसान प्रक्रिया के साथ लोन प्रोवाइड किया जाता है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की विशेषताएं

  1. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के बेरोजगार युवा ले सकते हैं।
  2. योजना में लाभार्थी को ₹50000 से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन मिलता है।
  3. इस योजना में 50000 तक लोन लेने पर किसी भी तरह की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
  4. सरकार इस योजना में 40% की सब्सिडी या फिर अधिकतम 5 लाख की सब्सिडी देती है।
  5. सरकार इस योजना में केवल 6% वार्षिक ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड करती है।
  6. अगर कोई आवेदक दिव्यांग है तो 40% से ऊपर का सर्टिफिकेट देना जरूरी है।
  7. सरकार इस योजना के माध्यम से झारखंड में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए योजना को संचालित कर रही है।
  8. योजना के तहत मिलने वाले लोन पर लाभार्थी को केवल 10% मार्जिन मनी देनी पड़ती है।

Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana जरूरी पात्रता

  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थी को मिलेगा जो रोजगार है और किसी भी बैंक में डिफाल्टर नहीं है।
  • योजना का लाभ केवल झारखंड में रहने वाले बेरोजगार युवाओं को ही मिलेगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना जरूरी दस्तावेज

आवेदक को सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज देना होगा –

  1. आधार कार्ड
  2. पैन कार्ड
  3. जाति प्रमाण पत्र
  4. इनकम सर्टिफिकेट
  5. दिव्यांग आवेदक का सर्टिफिकेट
  6. मोबाइल नंबर
  7. बैंक अकाउंट डिटेल्स
  8. आयु प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ( Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana ) का लाभ लेने के लिए आप नीचे बताए गए सभी प्रक्रिया को फॉलो करें –

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आप अपनी नजदीकी किसी भी सरकारी बैंक में संपर्क करें।
  • आप बैंक कार्यालय में जाकर बैंक मैनेजर से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें।
  • बैंक मैनेजर की तरफ से मांगे गए सभी दस्तावेज की फोटोकॉपी और ओरिजिनल दस्तावेज सबमिट करें।
  • इसके बाद बैंक मैनेजर की तरफ से आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
  • अगर आपके सभी दस्तावेज सही है और आप योजना के लिए पात्र हैं तो बैंक मैनेजर की तरफ से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा।

ऑफिशल वेबसाइट https://jstcdc.org.in

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न-1 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन में कितना लोन मिलता है ?

उत्तर. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ₹50000 से लेकर ₹25 लाख रुपए तक लोन मिलता है।

प्रश्न-2 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है ?

उत्तर. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 40% सब्सिडी या अधिकतम 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है।

प्रश्न-3 मुख्यमंत्री रोजगार सज्जन योजना का लाभ लेने के लिए पारिवारिक इनकम कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की फैमिली इनकम ₹500000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

प्रश्न-4 मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना पात्रता क्या है ?

उत्तर. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और आवेदक को झारखंड का निवासी होना जरूरी है।

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